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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम कार्यकर्ता के एनएसए नजरबंदी को रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोली के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाई गई नजरबंदी को रद्द कर दिया है। डोली को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के पास एक विलासवान होटल परियोजना का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

LSN India · 6 November 2026

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम कार्यकर्ता के एनएसए नजरबंदी को रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता प्रणब डोली की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत की गई नजरबंदी को रद्द कर दिया है।

डोली को 30 जुलाई को एनएसए के तहत नजरबंद किया गया था। इससे एक दिन पहले, एक अदालत ने काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के निकट एक विलासवान होटल परियोजना के विरुद्ध प्रदर्शन करने के आरोप में उन्हें जमानत प्रदान की थी। सरकार की यह कार्रवाई उनकी रिहाई के तुरंत बाद की गई थी।

हाईकोर्ट का यह निर्णय नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं उठाता है। डोली का मामला असम में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सरकार से असहमति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है, जहां एक सींग वाले गैंडों की प्रजाति संरक्षित है। इस क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लेकर पर्यावरणविदों और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ओर से लंबे समय से आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं।