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गोवा कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी

गोवा सरकार ने एक नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे आने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। विधेयक में अवैध धर्मांतरण के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

LSN India · 27 August 2026

गोवा कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी

गोवा की कैबिनेट ने एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक को स्वीकृति दे दी है जिसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबे समय से चल रही बहस के बीच आया है।

नए विधेयक के अनुसार, नाबालिग, दिव्यांग व्यक्ति, महिला, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अवैध धर्मांतरण कराने पर कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। इस अपराध में 5 से 14 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।

धर्मांतरण विरोधी कानून के संबंध में भारत के कई राज्यों में समान प्रावधान पहले से लागू हैं। गोवा का यह विधेयक विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार का कहना है कि यह कानून किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अवैध और जबरदस्ती किए गए धर्मांतरण को रोकने का उद्देश्य है।

विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों की तरफ से विभिन्न विचार सामने आने की संभावना है। इसके बाद विधायकों द्वारा इस पर विस्तृत बहस होगी।