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गोवा पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का बचाव किया, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए तर्क
गोवा पुलिस ने उच्च न्यायालय में सात नागरिक स्वतंत्रता संगठन के सदस्यों की हिरासत का बचाव करते हुए अतीत में अनुमति के बिना किए गए विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया। पुलिस ने बल प्रयोग के आरोपों को खारिज किया है।
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गोवा पुलिस ने उच्च न्यायालय में सात नागरिक स्वतंत्रता संगठन (सीजेपी) के सदस्यों की हिरासत को वैध ठहराते हुए कहा है कि संगठन के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का इतिहास है। पुलिस के अनुसार, इन कार्यकर्ताओं ने अतीत में उचित अनुमति के बिना विभिन्न प्रदर्शन आयोजित किए हैं।
न्यायालय में प्रस्तुत किए गए बयान में पुलिस विभाग ने संदर्भित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए प्रक्रियागत औचित्य प्रदान किया है। अधिकारियों का दावा है कि हिरासत कानूनी प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
दूसरी ओर, सीजेपी के सदस्यों और उनके समर्थकों ने पुलिस द्वारा बल प्रयोग का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि गिरफ्तारी कानूनसम्मत तरीके से की गई थी।
यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जहां दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय अब इस विवाद का निर्णय देने के लिए तैयार है।