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तरुण तेजपाल के लिए आजीवन कारावास की मांग, गोवा सुप्रीम कोर्ट में याचिका
गोवा उच्च न्यायालय ने पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 में लिफ्ट में की गई यौन हिंसा के लिए दोषी ठहराया है। राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में सजा को अधिक कठोर बनाने की मांग कर रही है।
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गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें पूर्व तेहलका पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की मांग की गई है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान सजा अपर्याप्त है।
इस महीने की शुरुआत में गोवा की बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ ने 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी होने के आदेश को निरस्त कर दिया था। अदालत ने तेजपाल को 2013 में अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ लिफ्ट में किए गए यौन अपराध के लिए दोषी पाया था।
उच्च न्यायालय की इस ताजा सुनवाई से पहले मामले में कानूनी जटिलताएं देखी गई थीं। ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में सबूतों में कमी के आधार पर तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय की समीक्षा में यह निर्धारित किया गया कि दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे।
मामले की संवेदनशीलता और सार्वजनिक हित को देखते हुए, गोवा सरकार ने माना है कि वर्तमान सजा की मात्रा पीड़ित के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट में यह अपील एक महत्वपूर्ण चरण है जो मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकता है।