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गोवा सरकार अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रक्रिया को रोकने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी
गोवा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सरकार अनुसूचित जनजाति सीटों के आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है।
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गोवा सरकार उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की है जिसने अनुसूचित जनजाति सीटों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को रोक दिया है। राज्य प्रशासन का मानना है कि यह निर्णय संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और विशेष रूप से आरक्षित वर्गों को न्याय से वंचित करता है।
सरकार के इस कदम से संकेत मिलता है कि राज्य अपनी आरक्षण नीति को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित कानूनी मुद्दों पर गोवा प्रशासन की अपनी अलग राय है और वह इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखना चाहता है।
अनुसूचित जनजाति आरक्षण से जुड़ा यह मामला केंद्रीय और राज्य स्तर पर काफी संवेदनशील है। गोवा सरकार का तर्क है कि समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना संवैधानिक दायित्व है।
राज्य न्यायपालिका के इस फैसले से पहले सरकार और विभिन्न जनजातीय संगठनों के बीच काफी विवाद रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला आरक्षण नीति की संवैधानिकता पर नए आयाम जोड़ सकता है।