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UPI लेनदेन पर MDR: सरकार ने स्पष्ट किए नियम, कुछ दुकानदारों को छूट
सरकार ने दो हजार रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नियमों को स्पष्ट किया है। कुछ व्यापारी श्रेणियों को शून्य MDR की सुविधा भी दी गई है।
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भारतीय भुगतान प्रणाली में स्पष्टता लाते हुए सरकार ने UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक मूल्य के डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू होगा।
सरकार की यह नीति पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है, जिससे दुकानदारों और क्रेता दोनों को लेनदेन की स्पष्ट जानकारी मिल सके। इस नीति के तहत विभिन्न व्यावसायिक खंडों के लिए भिन्न-भिन्न MDR दरें निर्धारित की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि कुछ व्यापारी समूहों को शून्य MDR (Zero MDR) की सुविधा प्रदान की गई है। यह कदम छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह निर्णय नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम QR कोड-आधारित भुगतान को और सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है।