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ओला, उबर और रैपिडो को अग्रिम टिपिंग विकल्प हटाने के निर्देश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने राइड-शेयरिंग कंपनियों को यात्रा से पहले टिपिंग की मांग करने से रोकने के लिए कहा है। प्राधिकरण का कहना है कि टिपिंग पूरी तरह वैकल्पिक होनी चाहिए और यह यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जानी चाहिए।
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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने देश के प्रमुख राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स से यात्रा शुरू होने से पहले टिपिंग विकल्प देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कहा है। सीसीपीए के प्रमुख के अनुसार, ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं को अग्रिम टिपिंग विकल्प से बचना चाहिए।
प्राधिकरण का स्पष्ट निर्देश है कि टिपिंग पूरी तरह स्वैच्छिक प्रकृति की होनी चाहिए। उपभोक्ता को यह अधिकार केवल यात्रा पूरी होने के पश्चात ही दिया जाना चाहिए, न कि उससे पहले। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनावश्यक दबाव और भ्रम से बचाना है।
यह निर्देश उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राइड-शेयरिंग सेवाओं में अग्रिम टिपिंग विकल्प के कारण उपभोक्ताओं की ओर से कई शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे लगता है कि ड्राइवर से संतुष्ट न होने पर भी उन्हें पैसे देने होते हैं।
सीसीपीए का यह निर्देश सभी राइड-शेयरिंग और खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म्स पर लागू हो सकता है जो वर्तमान में उपभोक्ताओं को सेवा शुरू होने से पहले टिपिंग विकल्प प्रदान करते हैं। इससे उपभोक्ता संरक्षण के नियम और स्वैच्छिक भुगतान के सिद्धांत को मजबूत करने में मदद मिलेगी।