LSN News › India

Politics · India Bureau

दिव्यांगजन श्रेणी के लिए FASTag दिशानिर्देशों में सरकार ने किए संशोधन

राजमार्ग प्राधिकरण ने दिव्यांगजन वर्ग के लिए छूट प्राप्त FASTag के नवीकरण संबंधी नियमों में बदलाव किया है। पहले इन टैगों को वार्षिक आधार पर नवीकृत किया जाना अनिवार्य था।

LSN India · 1 October 2026

दिव्यांगजन श्रेणी के लिए FASTag दिशानिर्देशों में सरकार ने किए संशोधन

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिव्यांगजन श्रेणी के लिए FASTag टैगों के नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किए गए छूट वाले FASTags को पहले की तरह हर साल अनिवार्य रूप से नवीकृत नहीं करना पड़ेगा।

इस संशोधन का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है और उन्हें बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचाना है। पहले के दिशानिर्देशों में वार्षिक नवीकरण की अनिवार्यता थी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को अतिरिक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ता था।

नए संशोधन के अनुसार, दिव्यांगजन श्रेणी के FASTags को एक लंबी वैधता अवधि प्रदान की जाएगी, जिससे नवीकरण से जुड़े प्रशासनिक बोझ में कमी आएगी। यह कदम सरकार की समावेशी नीति के अनुरूप है और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

राजमार्ग यातायात में टोल शुल्क में छूट देते हुए, सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन लागत को कम करने की व्यवस्था की है। नए दिशानिर्देश शीघ्र ही सभी टोल प्लाजाओं पर लागू किए जाएंगे।