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₹2,000 तक के UPI और RuPay लेनदेन पर बैंक शुल्क वर्जित
सरकार ने भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 में संशोधन किया है। अब ₹2,000 तक की रकम UPI और RuPay डेबिट कार्ड से भेजने पर कोई बैंक चार्ज नहीं लगेगा।
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केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 में किए गए नए संशोधन के तहत, ₹2,000 तक की राशि के लेनदेन पर बैंकों को कोई शुल्क लागू करने की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले लेनदेन पर लागू होता है। नई नीति का उद्देश्य छोटी रकम के डिजिटल लेनदेन को सस्ता और सुलभ बनाना है, जिससे आम जनता को नकद लेनदेन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
यह निर्णय देश में डिजिटल भुगतान की संस्कृति को मजबूत करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। UPI और RuPay जैसे घरेलू भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देकर सरकार वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता लाने का लक्ष्य रखती है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम खुदरा व्यापारियों और सामान्य उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ₹2,000 की सीमा तक बैंक शुल्क में छूट देकर सरकार छोटे मूल्य के दैनिक लेनदेन को और भी सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है।