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₹2,000 तक के यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने पर प्रतिबंध
सरकार का नया नियम बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को 2,000 रुपये तक के यूपीआई और रुपे भुगतान पर कोई भी शुल्क लगाने से रोकता है। इस कदम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिने की उम्मीद है।
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सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैंकों और भुगतान प्रणाली के संचालकों को 2,000 रुपये तक की यूपीआई और रुपे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शुल्क लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्देश पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत जारी किया गया है।
यह नियम देश भर में डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुलभ बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। 2,000 रुपये तक की राशि के यूपीआई और रुपे भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों ही किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त रहेंगे।
इस कदम से छोटे मूल्य के लेनदेन में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा की जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्देश नकद लेनदेन को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा।
भारत में यूपीआई और रुपे कार्ड पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। सरकार का यह निर्णय इन सुविधाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।