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सरकार ने शिकायत निवारण नियमों को अधिसूचित किया, 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की
केंद्र सरकार ने विभिन्न अधिनियमों के तहत शिकायत निवारण प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया है। नई व्यवस्था में नागरिकों की शिकायतों का समाधान 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा में करना अनिवार्य किया गया है।
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सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा स्थापित किया गया है। इस नियमावली के अनुसार, सभी सरकारी विभागों और संबंधित एजेंसियों को नागरिकों की शिकायतों का निवारण 15 दिनों के भीतर करना होगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके समाधान तक की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है ताकि नागरिकों को तेजी से राहत मिल सके।
इन नियमों के तहत शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। सरकार ने विभिन्न स्तरों पर एक संवेदनशील निगरानी तंत्र स्थापित किया है जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए।
इसके अलावा, नियमों में शिकायत निवारण के लिए विभिन्न चैनल और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की गई हैं। नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकार इन सभी शिकायतों को समान महत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है।