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CBSE ऑनस्क्रीन मार्किंग में खामियों के बाद ग्रेस मार्क्स देना मुश्किल: सरकार

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कक्षा 12 की परीक्षाओं में ऑनस्क्रीन मार्किंग में पाई गई अनियमितताओं के बारे में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उन मामलों की ओर ध्यान दिलाने के लिए भी निर्देश दिया है जहां छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल तक पहुंच नहीं मिल सकी।

LSN India · 21 August 2026

CBSE ऑनस्क्रीन मार्किंग में खामियों के बाद ग्रेस मार्क्स देना मुश्किल: सरकार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाओं में ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणाली में आई खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना संभव नहीं हो सकता है। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से मांग की है कि वह समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करे।

ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणाली में अनियमितताएं आने के बाद कई छात्रों को अपने उत्तर पत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर समस्या का सामना करना पड़ा था। इन मामलों की संख्या और प्रभावित छात्रों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय ने पोर्टल एक्सेस की समस्या से जुड़े सभी मामलों की सूची मांगी है।

यह मामला शिक्षा प्रणाली में तकनीकी खामियों और उनके समाधान को लेकर महत्वपूर्ण बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से संकेत मिलता है कि समस्या का समाधान ग्रेस मार्क्स देने के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। अगली सुनवाई में सरकार को अपने सभी उपचारात्मक उपायों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।