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कर्मचारी बीमा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रास्ता खुला
जीएसटी काउंसिल ने कर्मचारियों के समूह स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की अनुमति दी है। इस निर्णय से खासकर लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बीमा कवरेज की लागत में कमी आने की संभावना है।
LSN India ·

जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय नियोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगा। अब व्यावसायिक संस्थाएं अपने कर्मचारियों के लिए खरीदे गए समूह स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगी। यह सुविधा छोटे और मझोले उद्यमों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगी, जहां बीमा कवरेज की लागत व्यवसायिक व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
इस कदम से कर्मचारी कल्याण योजनाओं में निवेश करने के लिए नियोक्ताओं को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। समूह बीमा के जरिए कर्मचारियों को व्यापक कवरेज प्रदान करना अब अधिक सस्ता हो जाएगा। इससे कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलने में भी मदद मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल का यह फैसला कारोबारों की कर देनदारी को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा से कंपनियों की प्रभावी लागत में कमी आएगी, जिससे वे अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर और व्यापक बीमा पॉलिसी तैयार कर सकेंगी।
इस नीतिगत बदलाव को भारतीय उद्योग जगत में सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषकर महामारी के बाद स्वास्थ्य बीमा की महत्ता बढ़ गई है, और ऐसे में नियोक्ताओं को कर राहत देना कर्मचारी सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है।