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जीएसटी काउंसिल ने बीजों पर कर छूट की सिफारिश की
जीएसटी काउंसिल ने बुवाई के लिए उपयोग होने वाले बीजों के भंडारण और गोदामण्डन सेवाओं को कर-मुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा कॉफी पालकों को प्रदान की जाने वाली कॉफी-उपचार सेवाओं को भी इस छूट में शामिल किया गया है।
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जीएसटी काउंसिल ने कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश की है। बीजों के भंडारण और गोदामण्डन सेवाओं पर जीएसटी में छूट देने का यह प्रस्ताव कृषकों के लिए लागत कम करने में मदद करेगा। इस कदम से बुवाई के मौसम में किसानों को बेहतर मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
काउंसिल ने कॉफी क्षेत्र में भी समान राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। कॉफी पालकों को दी जाने वाली कॉफी-उपचार सेवाओं को भी कर-मुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह छूट कॉफी उत्पादकों की उत्पादन लागत को कम करेगी और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
यह सिफारिश कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है। कृषि आदान और सेवाओं पर कर छूट किसान समुदाय के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।