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जीएसटी काउंसिल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे को बढ़ाया, रिफंड नियम सरल किए
जीएसटी काउंसिल ने कर क्रेडिट के नियमों को चौड़ा करते हुए व्यवसायों को कर्मचारी बीमा, दूरसंचार टावरों और पाइपलाइनों पर क्रेडिट लेने की अनुमति दी है। साथ ही इनपुट सेवाओं और मशीनरी पर रिफंड सुविधा भी विस्तारित की गई है।
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जीएसटी काउंसिल ने व्यवसायों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दायरा बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत कंपनियां अब कर्मचारी बीमा, दूरसंचार टावरों, पाइपलाइनों और कुछ मुफ्त सैंपलों पर टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकेंगी। यह संशोधन कारोबारी खर्चों में छूट देकर उद्योग को राहत प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।
इसके अलावा, काउंसिल ने इनपुट सेवाओं और मशीनरी पर रिफंड के नियमों को भी सरल बनाया है। यह कदम छोटे और मझोले उद्यमों के साथ ही बड़े निर्माण व विनिर्माण क्षेत्र को भी लाभान्वित करने की उम्मीद है। बेहतर क्रेडिट सुविधा से व्यवसायों का नकद प्रवाह सुधरने की संभावना है।
यह निर्णय जीएसटी व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक अगला कदम माना जा रहा है। काउंसिल का मानना है कि विस्तारित इनपुट क्रेडिट से अनुपालन में सुधार होगा और कर चोरी में कमी आएगी। व्यवसायियों को अब अधिक पारदर्शी तरीके से अपने टैक्स दायित्वों की गणना करने में आसानी होगी।