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जीएसटी परिषद ने रिफंड और पंजीकरण को सरल बनाने के सुधार की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़े 99 प्रतिशत दरों और प्रक्रियागत मुद्दों का समाधान हो चुका है। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।

LSN India · 8 October 2026

जीएसटी परिषद ने रिफंड और पंजीकरण को सरल बनाने के सुधार की घोषणा की

जीएसटी परिषद ने कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक व्यापक सुधार पैकेज की घोषणा की है। इस पहल में रिफंड प्रक्रिया को सुगम बनाना, पंजीकरण में आसानी लाना और मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, जीएसटी से संबंधित दरों और प्रक्रियागत मामलों का 99 प्रतिशत हिस्सा पहले ही निपटाया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, लेकिन भविष्य में और सुधारों के लिए "द्वार खुला" रहेगा।

इन नई नीतियों से व्यवसायियों को जीएसटी की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कम पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। रिफंड के नियमों को तर्कसंगत बनाने से छोटे और बड़े दोनों तरह के उद्यमों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

एक अप्रैल 2027 से पूर्ण रूप से लागू होने वाले ये सुधार कर संग्रह को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक नियमितता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम जीएसटी ढांचे में और पारदर्शिता लाएंगे।