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जीएसटी काउंसिल ने अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति छीनी
जीएसटी परिषद ने राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, नोटिस जारी करने की सीमा दस हजार रुपये निर्धारित की गई है।
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जीएसटी परिषद की ताजा बैठक में व्यावसायिक समुदाय को राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। परिषद ने जीएसटी अधिकारियों को करदाताओं को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधानों को हटाने का फैसला किया है। यह कदम वस्तु एवं सेवा कर प्रशासन में कठोरता को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
परिषद के निर्णय के अनुसार, छोटी वित्तीय अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी करने की सीमा दस हजार रुपये तक निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि इस राशि से कम की वित्तीय गड़बड़ी के मामलों में सरकारी अधिकारी स्वचालित रूप से नोटिस जारी नहीं कर सकेंगे। यह प्रावधान लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए विशेष राहत साबित होगा।
व्यावसायिक संगठनों और करदाता समुदाय की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को यह निर्णय स्वीकार करता है। अत्यधिक सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की संभावना से करदाताओं में व्याप्त भय को कम करने के लिए यह सुधार किया गया है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक और व्यावसायी-अनुकूल बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
विशेषज्ञ इस कदम को जीएसटी ढांचे को और परिपक्व करने और देश में कर संग्रहण में सुधार लाने के लिए अहम मानते हैं। नई नीति से अनुपालन की प्रवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि करदाता अब कड़ी कार्रवाई के भय के बजाय सहयोग के साथ अपने दायित्वों को पूरा करेंगे।