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जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर की बैठक में कर क्रेडिट नियमों पर चर्चा
व्यावसायिक संगठन जीएसटी काउंसिल से अलग-अलग राज्यों में अपनी इकाइयों के बीच अप्रयुक्त कर क्रेडिट को सेट-ऑफ करने की सुविधा देने का अनुरोध कर रहे हैं।
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देश भर के व्यावसायिक हलकों में जीएसटी के कर क्रेडिट उपयोग को लेकर बड़ा बदलाव की मांग उठ रही है। कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें अपनी एक इकाई में बकाया कर देयता को दूसरे राज्य में स्थित अपनी किसी अन्य शाखा के अप्रयुक्त कर क्रेडिट से समायोजित करने की अनुमति दी जाए। इससे उनका कैश फ्लो बेहतर हो सकेगा और प्रशासनिक जटिलताएं कम हो सकेंगी।
यह मुद्दा 7 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार के लिए आने की उम्मीद है। व्यावसायिक संगठनों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग राज्यों में संचालन करने वाली कंपनियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें विश्वास है कि अंतर-राज्यीय कर क्रेडिट सेट-ऑफ की सुविधा उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
ऐसे बदलाव से न केवल व्यावसायिक संचालन सरल होंगे बल्कि अनुपालन की प्रक्रिया भी सुगम हो सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारतीय व्यावसायिक पारिस्थितिकी को अधिक अनुकूल बना सकता है और एक समान राष्ट्रीय बाजार की दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित हो सकता है। काउंसिल की आने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर जो निर्णय होगा वह व्यावसायिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।