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यूपीआई एमडीआर पर जीएसटी लगेगा, छोटे दुकानदारों को राहत
एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले जीएसटी की गणना पूरी रकम पर नहीं बल्कि केवल एमडीआर शुल्क पर की जाएगी। इससे छोटे व्यापारियों का आर्थिक भार कम होगा।
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राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। एनपीसीआई के अनुसार, केवल चुनिंदा व्यापारियों से ही एमडीआर शुल्क वसूला जाएगा, न कि सभी से।
मुख्य बात यह है कि जीएसटी की गणना संपूर्ण लेनदेन की राशि पर नहीं की जाएगी, बल्कि केवल एमडीआर पर लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी 10,000 रुपये का यूपीआई लेनदेन करता है तो 10,000 रुपये पर जीएसटी नहीं लगेगी। बजाय इसके, यदि एमडीआर शुल्क 40 रुपये है, तो केवल इसी 40 रुपये पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाई जाएगी।
यह निर्णय छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगा। इससे उनका कर भार सीमित रहेगा और डिजिटल भुगतान को अपनाने में उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। एनपीसीआई की यह व्याख्या यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता लाते हुए व्यापारियों को स्पष्ट नीति दिशा प्रदान करती है।