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जीएसटी सुधार: नवंबर से तेजी से रिफंड, आसान रजिस्ट्रेशन
भारत सरकार 1 नवंबर से जीएसटी प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार लागू करने जा रही है। छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत रजिस्ट्रेशन और तेजी से रिफंड इन सुधारों के मुख्य बिंदु हैं।
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राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 8 अक्टूबर को आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियागत सुधारों को मंजूरी दी गई है। ये सुधार मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। परिषद की अनुमोदित सूचनाएं और परिपत्र कानूनी विभाग द्वारा पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं।
इन सुधारों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एकीकृत दस्तावेज, तेजी से रिफंड प्रक्रिया और जीएसटी नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपये की सीमा निर्धारण शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, वे सुधार जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, उन्हें 1 नवंबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
जीएसटी कानून में संशोधन की आवश्यकता वाले परिवर्तन 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाएंगे। सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले संबंधित सूचनाएं और परिपत्र इन सुधारों को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करेंगे। माना जा रहा है कि ये सुधार जीएसटी अनुपालन को सरल बनाएंगे और छोटे कारोबारियों के लिए व्यवसायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाएंगे।