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रद्द किए गए हवाई टिकटों पर GST रिफंड का अधिकार: GSTAT का फैसला
GST अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला दिया है कि रद्द किए गए हवाई टिकटों पर भुगतान किया गया GST रिफंड के रूप में वापस किया जा सकता है, बशर्ते एयरलाइन को यात्रियों को किराया और कर दोनों वापस करने के सबूत हों।
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GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की कोचीन बेंच ने सिंगापुर एयरलाइंस बनाम कोचीन के GST आयुक्त के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायाधिकरण ने माना है कि यदि एयरलाइन के पास यह साक्ष्य हो कि रद्द किए गए टिकटों का रिफंड सीधे यात्रियों तक पहुंचा है, तो GST रिफंड का दावा किया जा सकता है।
न्यायाधिकरण ने पाया कि इस मामले में कर के बोझ को आगे नहीं दिया गया है और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच कुल 45,92,528 रुपये के आठ GST रिफंड दावे दाखिल किए थे। कोविड-19 महामारी के कारण इस अवधि में एयरलाइन को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं और उसने यात्रियों को किराया और GST दोनों वापस किए थे।
GSTAT ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह एयरलाइन के रिफंड दावे को दो सप्ताह के भीतर संसाधित करे और ब्याज सहित भुगतान करे। यह फैसला महामारी के दौरान रद्द किए गए टिकटों से जुड़े GST रिफंड के मुद्दे पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है।