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राष्ट्रपति मुर्मु की सहमति से गुजरात यूसीसी कानून लागू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे गुजरात उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां व्यापक यूसीसी लागू हुआ है।
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ, गुजरात उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां एक व्यापक और समन्वित नागरिक संहिता लागू की गई है।
यह विधेयक गुजरात के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत कानूनी मामलों में एकीकृत ढांचा स्थापित करता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए कानूनी समानता सुनिश्चित करना है, चाहे उनका धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
इस कानून के लागू होने से गुजरात में व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता आएगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में सरलता आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करेगा।
राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, यह विधेयक अब गुजरात में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाएं करेगी।