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गुजरात में दुकानें-रेस्तरां अब चौबीसों घंटे खुल सकेंगी
गुजरात विधानसभा ने नए कानून को मंजूरी दी है जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की सुविधा देगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।
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गुजरात विधानसभा ने व्यावसायिक नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है। नए कानून के तहत दुकानें, मॉल, रेस्तरां और अन्य खुदरा प्रतिष्ठान अब 24 घंटे संचालित हो सकेंगे। यह परिवर्तन राज्य के व्यावसायिक माहौल को आरामदायक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
राज्य उद्योग मंत्री डॉ. जयराम गामित ने विधानसभा में 'गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को पारित कराया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उद्योग और व्यवसाय से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को सरल, तीव्र और पारदर्शी बनाना है। साथ ही, यह कानून निजी उद्यमों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम गुजरात की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद दे सकता है। बढ़ी हुई परिचालन सुविधा से छोटे और बड़े दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, रोजगार सृजन के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।