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गुजरात कोर्ट ने गौ वध के लिए तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
गुजरात की एक अदालत ने गौ वध के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मनुस्मृति का हवाला देते हुए दिया गया है।
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अहमदाबाद स्थित एक जिला अदालत ने गौ वध के आरोपों में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस निर्णय में मनुस्मृति के प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है, जो पशु संरक्षण के संदर्भ में राज्य के सख्त कानूनों के अनुरूप माना गया।
गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में गौ वध करने वालों को कानून कभी नहीं बक्शेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पशु संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
यह सजा गुजरात के कठोर पशुपालन और गौ संरक्षण कानूनों के तहत आई है। राज्य में गौ वध से संबंधित मामलों में न्यायालय ने पहले भी कड़ी सजाएं सुनाई हैं।