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गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की पत्नी से मिलने की अस्थायी जमानत याचिका खारिज की

गुजरात उच्च न्यायालय ने आध्यात्मिक गुरु आसाराम की अस्थायी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वह अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे। आसाराम के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल की उम्र लगभग 86 साल और उनकी पत्नी की उम्र लगभग 83 साल है।

LSN India · 1 October 2026

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की पत्नी से मिलने की अस्थायी जमानत याचिका खारिज की

आसाराम के विरुद्ध लंबित कानूनी मामलों के बीच गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी अस्थायी जमानत की मांग को स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने यह निर्णय आसाराम की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल जाने की अनुमति मांग रहे थे।

आसाराम के कानूनी प्रतिनिधि अशीष डागली ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल 86 साल के हैं और उनकी पत्नी 83 साल की उम्र में अस्पताल में भर्ती हैं। डागली ने न्यायालय से आग्रह किया था कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आसाराम को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, न्यायालय ने इस याचिका को मंजूरी नहीं दी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद आसाराम को अपनी वर्तमान कानूनी स्थिति में ही रहना पड़ेगा। यह फैसला आसाराम के कानूनी संघर्ष के लंबे सिलसिले का हिस्सा है।