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पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अपील खारिज की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये की लागत भी लगाई है।
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गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से संबंधित विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील को स्वीकार नहीं किया है। यह फैसला पिछली अदालती कार्रवाई में दिए गए निर्णय को बरकरार रखता है जिसमें केजरीवाल पर 25,000 रुपये की आर्थिक लागत निर्धारित की गई थी।
यह मामला प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता और उनकी स्नातक डिग्री से जुड़ा हुआ है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ मामले में केजरीवाल पक्ष को एक और कानूनी झटका लगा है। अदालत का यह निर्णय पिछली कार्रवाई के विरुद्ध की गई अपील को पूरी तरह खारिज करता है और पूर्व निर्णय को मजबूत करता है।
यह केस राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। प्रधानमंत्री की योग्यता से संबंधित सवालों पर विभिन्न समय पर राजनीतिक बहस हुई है, किंतु न्यायिक प्रक्रिया अब इस मामले में अंतिम फैसले की ओर बढ़ गई है।