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गुजरात की इंस्टाग्राम इन्फ्लूएंसर पर गांधी को अपमानित करने के आरोप में केस
गांधी जी की तस्वीर के साथ ₹500 की नोट का उपयोग करके आपत्तिजनक रील पोस्ट करने के आरोप में एक महिला इन्फ्लूएंसर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को लगभग 10 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली सिमरन पाटेल के रूप में पहचाना गया है।
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गुजरात पुलिस ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के विरुद्ध आपत्तिजनक रील के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के अनुसार, सिमरन पाटेल नामक आरोपी महिला ने महात्मा गांधी को अपमानजनक रूप में दर्शाते हुए एक वीडियो सामग्री तैयार की थी, जिसमें ₹500 की मुद्रा नोट का दुरुपयोग भी किया गया था। रील में आपत्तिजनक इशारे और गांधी जी के प्रति अनुचित टिप्पणियां शामिल थीं।
इन्फ्लूएंसर के पास इंस्टाग्राम पर लगभग 10 लाख अनुयायी हैं। प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई यह सामग्री कई उपयोगकर्ताओं और नागरिक समूहों द्वारा आपत्तिजनक पाई गई। उनकी शिकायतों के बाद गुजरात पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया।
अधिकारियों ने राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है।
यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संवेदनशील विषयों की सामग्री को लेकर बढ़ती चिंता को रेखांकित करती है। भारतीय कानून के अनुसार, राष्ट्रीय नायकों का अपमान करना या सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक सामग्री साझा करना दंडनीय अपराध है।