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गुजरात: स्कूल में प्रवेश नियमों का उल्लंघन करने पर बाल यौन शोषण कानून लागू होगा
गुजरात के स्कूलों ने नया आदेश जारी किया है जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश, वीडियो रिकॉर्डिंग या साक्षात्कार के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बाल संरक्षण कानून लागू किया जाएगा।
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गुजरात के शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल के मैदान में प्रवेश करने, वीडियो रिकॉर्डिंग करने या छात्रों और शिक्षकों से साक्षात्कार लेने के लिए स्कूल प्रधानाचार्य से पहले से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।
नए नियमों के अनुसार, इन प्रावधानों का किसी भी तरह का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम स्कूल परिसर में अनधिकृत प्रवेश को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि स्कूल एक संवेदनशील स्थान है जहां बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानाचार्यों को अब यह सत्यापित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो स्कूल परिसर में किसी भी कार्यकलाप के लिए आ रहा है, वह वैध उद्देश्य के साथ आ रहा है।
यह कदम देश में बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। गुजरात सरकार स्कूलों में सुरक्षा के मानदंडों को कठोर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।