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गुजरात के सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए अनिवार्य लिखित अनुमति
गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुरक्षा सख्त करते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब किसी भी आगंतुक को प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
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गुजरात के सभी सरकारी स्कूलों में अब बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी इस नए निर्देश के तहत, स्कूल परिसर में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को संस्थान प्रमुख या प्रधानाचार्य से पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी।
नए नियमों के अनुसार, सभी आगंतुकों को स्कूल के विजिटर रजिस्टर में अपना विस्तृत विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसमें आने वाले व्यक्ति का नाम, संपर्क जानकारी, आने का उद्देश्य और आने का समय दर्ज किया जाएगा। यह कदम स्कूल परिसर की सुरक्षा को बढ़ाने और अनावश्यक प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार का मानना है कि यह कदम छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। प्रशासकीय कार्यों से जुड़े वैध आगंतुकों को उचित चैनल से अनुमति मिल सकेगी। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सभी स्कूल प्रबंधन को इनका पालन करना आवश्यक है।