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गुंटूर: पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा

गुंटूर के एक व्यक्ति को मोटादाका गांव में अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने अप्रैल 2024 में पत्नी के सिर पर चक्की पत्थर से प्रहार किया था, जिससे तीन दिन बाद उसकी मृत्यु हुई।

LSN India · 30 September 2026

गुंटूर: पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा

गुंटूर जिले के मोटादाका गांव में एक महिला की हत्या का मामला सुलझ गया है। भारवथ तावा को अदालत ने पत्नी की जानलेवा हमले के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, इस घटना की घटना अप्रैल 2024 में हुई थी।

पुलिस के अनुसार तावा ने अपनी पत्नी के सिर पर एक चक्की का पत्थर मारा था। इस गंभीर चोट के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया था।

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान महिला की स्थिति गंभीर बनी रही। घटना के तीन दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने तावा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

न्यायालय ने साक्ष्य और पुलिस की जांच के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अदालत की सजा के अनुसार तावा को जीवन भर जेल में काटने की सजा मिली है। यह मामला पारिवारिक हिंसा की गंभीरता को दर्शाता है।