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गुड़गांव में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 16 दिन का निर्माण कार्य प्रतिबंध
गुड़गांव प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5 नवंबर से 16 दिनों के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, कार्यालयों में उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्देश दिया गया है।
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हरियाणा के प्रमुख औद्योगिक शहर गुड़गांव में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं। 5 नवंबर से शुरू होने वाले 16 दिनों की अवधि में सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया जाएगा। यह प्रतिबंध सड़कों, राजमार्गों, फ्लाईओवरों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करेगा।
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए गुड़गांव प्रशासन ने कार्यालयीन कार्यों में भी बदलाव का निर्णय लिया है। सभी निजी और सार्वजनिक कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। इससे सड़कों पर आवागमन कम होगा और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है।
शहर में नवंबर-दिसंबर के महीनों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर चिंताजनक हो जाता है। पराली जलाने की प्रथा और अन्य कारकों से उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आती है। ऐसे में गुड़गांव की तरह के कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने की समग्र कोशिश का हिस्सा हैं।
प्रशासन ने इस अवधि में निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों और उद्योगों से सहयोग की अपील की है। कहा गया है कि यह अस्थायी प्रतिबंध जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।