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गुड़गांव में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
गुड़गांव में आज से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है।
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गुड़गांव प्रशासन ने आज से धारा 163 के तहत एक व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यह आदेश जनव्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस कदम का मुख्य लक्ष्य परीक्षा के मौसम में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाना सख्त प्रतिबंधित है। इसमें कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के हथियार शामिल हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 163 नागरिक शांति भंग करने वाली परिस्थितियों में प्रशासन को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार देती है। इस धारा का उपयोग किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में जमावड़े, जुलूस या अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रशासन के अनुसार, ऐसे आदेश सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जारी किए जाते हैं।
गुड़गांव पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। आदेश की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, और यह तब तक लागू रहेगा जब तक प्रशासन इसे निरस्त नहीं कर देता। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि आदेश आमजन के दैनंदिन कार्यकलापों में न्यूनतम बाधा डालेगा।