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H-1B वीजा धारकों के लिए 60 दिन की छूट खत्म होने पर अमेरिका से जाना अनिवार्य
आव्रजन विशेषज्ञों ने H-1B वीजा धारकों को चेताया है कि उनके कार्य की अंतिम तारीख उन्हें अमेरिका में रहने की अंतिम तारीख होगी। 60 दिन की छूट समाप्त होने पर कार्यकर्ताओं को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
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भारतीय कार्यकर्ताओं सहित H-1B वीजा धारकों को अपने रोजगार समाप्त होने के बाद अमेरिका में रहने के नियमों को समझना जरूरी है। आव्रजन विशेषज्ञों के अनुसार, कार्य की अंतिम तारीख के बाद वीजा धारकों को केवल 60 दिन की अनुग्रह अवधि मिलती है, जिसके दौरान उन्हें या तो नई नौकरी हासिल करनी चाहिए या देश छोड़ना चाहिए।
यह अवधि वीजा स्थिति बनाए रखने और कानूनी रूप से अमेरिका में रहने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने वीजा धारकों को सलाह दी है कि वे नई नियोक्ता खोजने, वीजा स्थिति में बदलाव के विकल्प, या देश लौटने की योजना बनाने जैसे छह महत्वपूर्ण कदम उठाएं।
यह स्थिति उन हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए विशेष चिंता का विषय है जो अमेरिकी कंपनियों में काम करते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के साथ पूर्वसूचना अवधि के दौरान ही वीजा संबंधी परिणामों पर चर्चा करनी चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को अमेरिकी आव्रजन कानूनों की जटिलताओं को समझने के लिए विशेषज्ञ परामर्श लेने की सलाह दी जा रही है ताकि वे कानूनी मुद्दों से बच सकें।