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हरियाणा और NCR में वैध PUC के बिना वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा
हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से प्रतिबंधित किया गया है। यह नया निर्देश वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।
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हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पेट्रोल, डीजल और CNG स्टेशनों को अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को ही ईंधन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार, ईंधन वितरण केंद्रों को रिफ्यूलिंग से पहले प्रत्येक वाहन की PUC की वैधता की जांच करनी होगी। PUC सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि वाहन प्रदूषण संबंधी सरकारी मानदंडों को पूरा कर रहा है।
इस निर्देश का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक रहा है। PUC प्रमाणपत्र सामान्यतः दो साल की वैधता के साथ जारी किया जाता है और वाहन के उत्सर्जन स्तर को प्रमाणित करता है।
यह कदम क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पेट्रोल पंपों को इस नीति का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाएंगे।