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एनसीआर में पेट्रोल पंपों को पीयूसी सर्टिफिकेट की अनिवार्य जांच का निर्देश

हरियाणा परिवहन विभाग के नए निर्देश के तहत एनसीआर क्षेत्र के पेट्रोल पंपों को अक्टूबर से वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सत्यापित करना अनिवार्य होगा। बिना वैध पीयूसी के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जा सकेगा।

LSN India · 3 October 2026

एनसीआर में पेट्रोल पंपों को पीयूसी सर्टिफिकेट की अनिवार्य जांच का निर्देश

हरियाणा परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कड़ा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, एनसीआर में स्थित सभी पेट्रोल पंपों को अक्टूबर से ईंधन देने से पहले वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) सत्यापित करना होगा।

इस नए मानदंड के तहत जो वाहन मालिक वैध पीयूसी प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफल रहेंगे, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन वितरण से पहले पीयूसी प्रमाणपत्र की सत्यता सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करना और सड़कों पर केवल प्रमाणित वाहनों को चलने की अनुमति देना है।

हरियाणा परिवहन विभाग का यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने पेट्रोल पंपों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की है।