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गुड़गांव के जिला नगर योजनाकार को सूचना आयोग ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सही जानकारी न देने के लिए गुड़गांव के जिला नगर योजनाकार को जुर्माना लगाया है। आयोग ने उन्हें प्रशिक्षण लेने की सिफारिश भी की है।
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हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने गुड़गांव के जिला नगर योजनाकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम सूचना के अधिकार (आरटीआई) संबंधी एक आवेदन के मामले में लिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त अजय सूरा ने भरत जैन द्वारा दायर की गई आरटीआई याचिका के आधार पर यह आदेश जारी किया है।
जनवरी 4, 2022 को प्रस्तुत आरटीआई आवेदन में आवेदक ने नगर और देश योजना विभाग से संबंधित विभिन्न नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों की जानकारी मांगी थी। विशेष रूप से आवेदन में आंशिक कब्जा या कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियमों की जानकारी के लिए अनुरोध किया गया था।
आयोग ने इस मामले में गुड़गांव के अधिकारी के आचरण की गंभीर आलोचना की है। सूचना आयोग ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सिफारिश की है कि जिला नगर योजनाकार को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान या किसी अन्य उपयुक्त संस्थान में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए।
यह अधिकारी अतीत में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों के लिए समाचारों में आते रहे हैं। राज्य सूचना आयोग की यह कार्रवाई सार्वजनिक सूचना के अधिकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।