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हरियाणा: पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के एनसीआर जिलों के सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएएम) के निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों और खुदरा आउटलेटों को वाहनों को ईंधन देने से पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की अनिवार्य जांच करनी होगी। यह नियम पहली अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लागू हो गया है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एनसीआर जिलों के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (एएनपीआर) कैमरे भी लगाए हैं। ये कैमरे प्रदूषण के मानकों के सख्त कार्यान्वयन में मदद करेंगे।
जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी स्टेशनों को पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना किसी भी वाहन को ईंधन प्रदान करने से मना किया गया है। इस नीति का पालन करना सभी ईंधन विक्रय केंद्रों के लिए अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।