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गुड़गांव में प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 निर्माण स्थलों को बंद किया गया
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुड़गांव में निर्माण और ध्वस्त मलबा स्थलों पर सख्त कार्रवाई की है। बोर्ड ने 225 स्थलों को राज्य के धूल निगरानी पोर्टल पर पंजीकरण न करने के लिए बंद करने का आदेश जारी किया था।
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हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुड़गांव उत्तर में निर्माण और ध्वस्त मलबा (सी एंड डी) स्थलों पर प्रदूषण नियमों का पालन न करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 10 साइटों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
बोर्ड ने पिछले सप्ताह गुड़गांव उत्तर में 225 सी एंड डी स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया था क्योंकि वे राज्य द्वारा संचालित धूल निगरानी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं थे। यह पोर्टल निर्माण गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुए, बोर्ड द्वारा चिन्हित किए गए 10 स्थलों को तुरंत निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया गया है। इन साइटों को तब तक संचालित नहीं किया जा सकता जब तक वे सभी आवश्यक पंजीकरण और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं करते।
यह कार्रवाई क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार और निर्माण गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने की दिशा में बोर्ड के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नियामक निकाय आने वाले समय में अन्य स्थलों पर भी समान निरीक्षण जारी रख सकता है।