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हरियाणा के बिजली संयंत्र का प्रदूषण स्तर अनुमति से 38.8 गुना अधिक
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचना के अधिकार के तहत पुष्टि की है कि संयंत्र की स्टैक निगरानी में भारी उल्लंघन पाया गया है। इसके लिए संयंत्र को 31.46 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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हरियाणा में स्थित एक बिजली संयंत्र को कणीय पदार्थ उत्सर्जन की अनुमत सीमा से कहीं अधिक मात्रा में प्रदूषकों को वातावरण में छोड़ने के लिए भारी दंड का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सूचना के अधिकार के अनुरोध के जवाब में 18 सितंबर को जारी आधिकारिक पत्र से यह तथ्य सामने आया है।
स्टैक निगरानी डेटा के अनुसार, संयंत्र के उत्सर्जन मानक सीमा से लगभग 38.8 गुना अधिक पाए गए हैं। यह अत्यधिक उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण नियमों के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शाता है और वायु प्रदूषण संकट को बढ़ाता है।
परिणामस्वरूप, पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए संयंत्र को 31.46 करोड़ रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस घटना ने भारत में औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुपालन की कमजोर व्यवस्था को उजागर किया है और नियामक निकायों द्वारा सख्त निरीक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया है।