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हरियाणा में बिजली लाइसेंस रद्द करने के फैसले पर कर्मचारियों ने उठाई प्रक्रियागत खामियों की चिंता
हरियाणा सरकार के बिजली वितरण कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के कदम पर कर्मचारियों ने प्रक्रिया में गंभीर खामियां होने का आरोप लगाया है। कर्मचारी संघ का कहना है कि निर्णय लेने से पहले हितधारकों से परामर्श नहीं लिया गया।
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हरियाणा में विद्युत वितरण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास में कर्मचारी संघों ने सरकार के लाइसेंस रद्द करने के फैसले की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में प्रशासनिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।
कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले संबंधित सभी पक्षों से परामर्श लेना आवश्यक था। उनका कहना है कि कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और अन्य प्रभावित पक्षों की राय जाने बिना यह निर्णय लिया गया है, जो सामान्य प्रशासनिक प्रथा के विरुद्ध है।
इस मुद्दे ने राज्य के विद्युत क्षेत्र में एक विवाद को जन्म दिया है। कर्मचारी संघ ने सरकार से अपील की है कि वह इस निर्णय को पुनर्विचार करे और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई अंतिम कदम उठाए।
हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कर्मचारियों की इन आपत्तियों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विद्युत क्षेत्र में इस तरह के बड़े फैसले पारदर्शिता और समुचित परामर्श के साथ लिए जाने चाहिए।