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एचडीएफसी बैंक सुभाष चंद्रा को दिए गए 99.97% कर्ज माफी आदेश को चुनौती दे सकता है

एचडीएफसी बैंक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसमें सुभाष चंद्रा को 99.97 प्रतिशत तक कर्ज माफी दी गई थी। बैंक का कहना है कि इस मामले में उसका स्वीकृत दावा कुल राशि का मात्र 3.2 प्रतिशत है।

LSN India · 27 August 2026

एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा सुभाष चंद्रा को दिए गए कर्ज माफी के आदेश को चुनौती देने की संभावना है। न्यायाधिकरण ने लगभग 99.97 प्रतिशत कर्ज माफी का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध बैंक कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

बैंक के अनुसार, इस विवाद में उसका स्वीकृत दावा कुल दावा की गई राशि का केवल 3.2 प्रतिशत है। बैंक का तर्क है कि यह ऋण सुविधा एचडीएफसी लिमिटेड से विरासत में मिली थी, जब दोनों संस्थाओं का विलय किया गया था। विलय के समय बैंक ने अपनी देनदारियों और संपत्तियों का हस्तांतरण किया था।

एचडीएफसी बैंक का यह रुख इस विवाद में अपनी कानूनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक का अभिनव तर्क है कि एनसीएलटी के आदेश में उसके सीमित दावे पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया है।

यह मामला व्यापक कर्ज संकट और बैंकिंग सेक्टर में दावों के समाधान से संबंधित है, जहां कई बड़े उधारकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।