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हेलिपोर्ट और हेलिपैड परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य नहीं

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हेलिपोर्ट और हेलिपैड स्थापित करने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये परियोजनाएं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं हैं।

LSN India · 1 November 2026

हेलिपोर्ट और हेलिपैड परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य नहीं

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हेलिपोर्ट और हेलिपैड परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, ये परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006 की अनुसूची में शामिल नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्व स्वीकृति से छूट दी गई है।

यह निर्णय बुनियादी ढांचा विकास में तेजी लाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। विभिन्न क्षेत्रों में हेलिपोर्ट और हेलिपैड की स्थापना से परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, विशेषकर दुर्गम इलाकों में।

यह छूट अन्य परियोजनाओं से अलग है जिनके लिए ईआईए प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। सरकार का यह कदम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करने की नीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

हालांकि पर्यावरणीय स्वीकृति में छूट दी गई है, परियोजना प्रायोजकों को अन्य संबंधित नियामक अनुमतियां और स्थानीय नियमों का पालन करना होगा। इस निर्णय से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।