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काजू आयात घोटाले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों की याचिका स्वीकार की
केरल राज्य काजू विकास निगम के पूर्व अधिकारियों को अभियोजन मंजूरी के पुनर्विचार से पहले सुनवाई का अवसर न दिए जाने का मामला हाईकोर्ट में सफल रहा। डिवीजन बेंच ने अधिकारियों की दलीलों में गुण पाया है।
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काजू आयात से जुड़े घोटाले में उच्च न्यायालय ने केरल राज्य काजू विकास निगम के पूर्व अधिकारियों की याचिका पर विचार योग्य निर्णय दिया है। डिवीजन बेंच ने पाया है कि अभियोजन मंजूरी को पुनर्विचार के लिए आदेश दिए जाने से पहले इन अधिकारियों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।
अधिकारियों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें मंजूरी को चुनौती देने का न्यायसंगत अवसर मिलना चाहिए था। हाईकोर्ट की बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि प्रशासनिक निर्णय लेते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
यह निर्णय यह संकेत देता है कि सरकारी निकायों द्वारा किए गए किसी भी कार्य में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। काजू आयात के इस मामले में अब कानूनी कार्यवाही में नया मोड़ आने की संभावना है।
इस फैसले से न केवल सरकारी प्रशासन में जवाबदेही की बहस तेज होगी, बल्कि भविष्य में इसी तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का आधार भी बनेगा।