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अंतिलिया बम मामले में सचिन वाजे की जमानत पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खुद को अलग किया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अपील सुनने से मुंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्वयं को अलग कर लिया है। निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत के खिलाफ दायर की गई यह अपील अब किसी अन्य पीठ को सौंपी जाएगी।
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अंतिलिया बम धमकी मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अपील सुनने से स्वयं को अलग कर लिया है। न्यायालय ने इस मामले को दूसरी पीठ के पास भेजने का आदेश दिया है। वाजे को पहले ही बेल दी जा चुकी है, जिसके खिलाफ एनआईए अपील दायर कर रही है।
इस मामले में गवाही देने वालों के बयानों के समय और साक्ष्यों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। न्यायालय की पीठ को संभवतः इन्हीं संवेदनशील मुद्दों की वजह से अपने को अलग करना पड़ा है। खंडपीठ ने कोई और विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।
सचिन वाजे पर फरवरी 2021 में अंतिलिया रेजिडेंस के पास रिमोट कंट्रोल से संचालित बम रखने का आरोप लगाया गया था। वाजे एक दशक से अधिक समय तक मुंबई पुलिस में सेवारत रहे थे और संगठित अपराध नियंत्रण दल में काम करते थे। उन्हें बाद में इस मामले की जांच के दौरान निलंबित कर दिया गया था।
एनआईए द्वारा दायर की गई अपील में वाजे की जमानत को रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार समूह ने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्य की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। अब नई पीठ को यह मामला सुनना होगा।