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भारत धर्मनिरपेक्ष है: उच्च न्यायालय ने दिया मिर्जा के दिवाली विज्ञापन हटाने की आलोचना की

मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा अभिनेत्री दिया मिर्जा के दिवाली विज्ञापन को हटाए जाने की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्ष संरचना किसी भी धार्मिक समूह को सार्वजनिक विज्ञापन से बाहर करने की अनुमति नहीं देती।

LSN India · 3 November 2026

भारत धर्मनिरपेक्ष है: उच्च न्यायालय ने दिया मिर्जा के दिवाली विज्ञापन हटाने की आलोचना की

मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के निर्णय पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसमें अभिनेत्री दिया मिर्जा के एक दिवाली विज्ञापन को हटा दिया गया था। न्यायालय के अनुसार, भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव किसी भी नागरिक को उनके धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन से वंचित करने की अनुमति नहीं देती।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कोई भी हो। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।

विज्ञापन हटाए जाने के निर्णय को लेकर उठी कानूनी कार्रवाई से यह मामला सार्वजनिक महत्व का बन गया है। न्यायालय ने कहा कि सरकारी निकायों को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करते हुए समानता और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।

यह फैसला विविधता और समावेश के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या माना जा रहा है, जो भारतीय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।