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उज्जैन में सड़क विस्तार परियोजना जारी रहेगी, मस्जिद समिति की याचिका खारिज
इंदौर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने शाही मस्जिद के विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रशासनिक कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है।
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उज्जैन में चल रही सड़क चौड़ीकरण परियोजना के संबंध में इंदौर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने शाही मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें संरचना के विध्वंस को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
न्यायालय ने प्रशासन की तोड़फोड़ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। यह निर्णय इस बात का संकेत है कि अदालत सड़क विस्तार परियोजना को प्रशासनिक और सार्वजनिक हित की दृष्टि से औचित्यपूर्ण मानती है।
मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका में संरचना के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का हवाला दिया गया था। समिति का तर्क था कि सड़क परियोजना के विकल्प उपलब्ध हैं जो इस धार्मिक स्थल को संरक्षित रख सकते हैं।
अदालत का यह फैसला शहर के बुनियादी ढांचे विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता खोलता है। प्रशासन अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना को बेरोकटोक जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की अदालत की नीति को प्रतिबिंबित करता है।