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चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय का निर्देश: SIR प्रक्रियाओं पर सुरक्षित दिशा-निर्देश जारी करें
उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग को सूचना के अधिकार (SIR) प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्ट और सुरक्षित दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सूचना की पारदर्शिता और संवेदनशील चुनावी डेटा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए आया है।
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उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत जारी किए जाने वाले आवेदनों की प्रक्रिया पर व्यापक और सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय का यह आदेश चुनाव प्रक्रिया से संबंधित संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण को लेकर आई जटिलताओं को दूर करने के लिए आया है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सूचना की पारदर्शिता के अधिकार को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को भी सुरक्षित रखे।
न्यायालय ने कहा कि SIR से संबंधित सभी आवेदनों के लिए एक स्पष्ट मानदंड होना चाहिए जिससे संगति सुनिश्चित की जा सके और अनावश्यक विलंब न हो। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न श्रेणियों की जानकारी के लिए प्रकटीकरण के मानदंड और अपवाद स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए।
यह निर्णय भारतीय चुनाव व्यवस्था में सूचना की पारदर्शिता को मजबूत करते हुए सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास है।