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स्थानीय उम्मीदवार दर्जे को लेकर याचिका पर सरकार दे जवाबी हलफनामा: हाईकोर्ट
चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा को लेकर उठाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी नीतिगत व्याख्या से संबंधित है।
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उच्च न्यायालय ने एमडीएस (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में दाखिले के मामले में स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर दायर याचिका पर सरकार को जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा संस्थागत प्रवेश नीति से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा में असपष्टता दाखिले की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और इससे योग्य आवेदकों को अन्यायपूर्ण नुकसान हो रहा है। साथ ही, यह दावा भी किया गया है कि मौजूदा मानदंड विभिन्न राज्यों के नियमों के साथ असंगत हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह दाखिले की मौजूदा नीति और स्थानीय उम्मीदवार की वैधानिक परिभाषा की व्याख्या करते हुए विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करे। न्यायालय ने पक्षों को अगली सुनवाई तारीख से पहले अपनी-अपनी दलीलें तैयार करने के लिए कहा है।
यह याचिका चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश सूची तैयार करने की प्रक्रिया में स्पष्टता लाने का प्रयास करती है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अभिलेखों की समीक्षा करने और व्यावहारिक समाधान सुझाने का भी आग्रह किया है।