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विवादित संपत्तियों पर 17 से 25 अक्टूबर तक कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं: उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने सरकार को विवादित संपत्तियों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई भी जबरदस्ती कदम न उठाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की अवधि के लिए जारी किया गया है।
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न्यायालय का यह निर्णय संपत्ति विवादों से संबंधित एक मामले में आया है जहां लंबित कानूनी कार्यवाही के दौरान नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता थी। न्यायालय ने माना कि इस अवधि में कोई भी जबरदस्ती कार्रवाई, जिसमें कब्जे में बदलाव या संपत्ति की पुनर्व्यवस्था शामिल है, नहीं की जा सकती।
सरकार को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि राजस्व विभाग के अधिकारी निर्धारित अवधि में विवादित संपत्तियों में कोई भी हस्तक्षेप न करें। इस आदेश का उद्देश्य सभी पक्षों को न्यायालय के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देना है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के प्रति अवमानना के लिए कार्रवाई की जा सकती है।