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गणेश प्रतिमा जुलूस में शोर के लिए पुलिस को कमप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने गणेश चतुर्थी के दौरान मूर्ति जुलूस और विसर्जन में लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की मांग की है। अदालत ने पुलिस को शोर नियंत्रण नियमों के पालन की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत सौंपने का निर्देश दिया है।
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उच्च न्यायालय ने शहर में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान अत्यधिक शोर के संबंध में पुलिस प्रशासन से जवाबदेही की मांग की है। अदालत ने माना कि धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर और संगीत प्रणालियों के अनियंत्रित उपयोग से जनता को व्यापक परेशानी होती है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, पुलिस विभाग को शोर प्रदूषण नियमों के पालन की विस्तृत कमप्लायंस रिपोर्ट तुरंत सौंपनी होगी।
अदालत ने गणेश प्रतिमा जुलूस और विसर्जन समारोह के दौरान आवाज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत निर्धारित शोर सीमा का पालन करना सभी आयोजकों और पुलिस का कर्तव्य है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और जनता के स्वास्थ्य तथा शांति के अधिकार दोनों को संतुलित रखना आवश्यक है।
पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह आने वाले त्योहार सीजन में इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करे। अदालत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक समारोहों में शोर नियंत्रण के प्रति सख्त रवैया अपनाने की सलाह दी है।